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Thu Apr 6, 2023
कान्टेक्टर्स के वर्कर्स के द्वारा सेफ्टी का अनुपालन(compliance ) कैसे कराया जाय।हम इसमें बहुत प्रकार से परेशान (Confuse)होते हैं । कई प्रकार से सफल नहीं हो पाते हैं तो क्या कोई प्रावधान दिया इस विषय में दिया हुआ है । हाँ बिल्कुल केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण विनियमन (central electricity authority regulation) में इसके विषय में स्पष्ट (clear) बताया गया है कि पावर प्लांट के संचालन मेन्टनेस में किस प्रकार से कान्टेक्टर्स के द्वारा सेफ्टी का पालन किया जायेगा । इसमें सबसे पहला प्रोविजन आता कि काॅन्टेक्टर को जो वर्क आर्डर दिया जाता हैं उसी में सारे सेफ्टी नियम के बारे मे पूरा वर्णन होना चाहिए ।कि किस काॅन्टेक्टर को किस प्रकार से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) देना है । किस कार्य में किस प्रकार से सेफ्टी रूल का पालन किया जायेगा किस प्रकार से (PPE) वहाँ उपलब्ध कराया जायेगा । और कोई कार्य किया जाना जिसमें परमिट की आवश्यकता है तो उसके बारे मे भी वर्णन हो । पूरा का पूरा हम जो भी कान्ट्रेक्टर डाक्यूमेंट में लिखी होनी चाहिए । एक और समस्या आती हैं कि कान्ट्रेक्टर कई बार अपने कार्यों को दूसरे छोटे कान्ट्रेक्टर को दे देते है । जिसके कारण बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है । छोटा कान्ट्रेक्टर सोचता है कान्ट्रेक्टर तो बड़े वाले ने लिया है तो जो भी जवाबदारी होगी उसकी होगी तो वह अपने वर्कर्स को पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराता । बड़ा कान्ट्रेक्टर सोचता है मैंने अपना कान्ट्रेक्टर छोटे को दे दिया है तो वह छोटा कान्ट्रेक्टर हो सारा जिम्मेदार का वहन करेगा । और प्रबंधन सोचता है बड़ा कान्ट्रेक्टर करेगा । इस कन्फ्यूजन के कारण वर्कर्स अपने साइट में कई बार बिना सुरक्षा उपकरण के दिखाई देते हैं या फिर बहुत ही निम्नतम कोटिके टूटे फूटे सुरक्षा उपकरणों के साथ वे दिखाई देते हैं । इस विषय में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण विनियमन में स्पष्ट लिखा है कि जिम्मेदार मुख्य कान्ट्रेक्टर की ही होगी । इसलिए सेफ्टी आॅफिसर को मुख्य कान्ट्रेक्टर से ही सारे सुरक्षा अनुपालन कराने का प्रयास करना चाहिए । एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सेफ्टी के बारे में कन्फ्यूजन आता है कि पूरे प्लांट एक या दो सेफ्टी आॅफिसर होते हैं और उसके बड़े प्लांट में कान्ट्रेक्टर्स भी बहुत है तो फिर कैसे वर्कर्स को मानीटरिंग किया जाना चाहिए? इस विषय में भी केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण विनियमन में स्पष्ट उल्लेख है कि जितने भी कान्ट्रेक्टर है । वे अपने अंदर में सेफ्टी का आॅडिन्टर को रखेंगे । अगर कान्ट्रेक्टर के पास दो सौ या अधिक वर्कर्स है तो उसे एक फूल टाइमर सेफ्टी के आॅडिनेटर की
नियुक्ति करनी होगी । और अगर दो सौ से कम है तो अपने एक वर्कर को सेफ्टी का आॅडिनेटर के रूप मे नियुक्त कर सकता है जो सेफ्टी आॅफिसर के संपर्क में रहेगा और सेफ्टी के पालन संबंधी जो भी नियम है उनका वह पालन करायेगा । इस सेफ्टी काॅआॅडिनेटर के नाम जो काम का साइट है वहां डिस्पले होना चाहिए ताकि सभी वर्कर्स देख सके ।कि इस कार्य का इस ठेकेदार का ये सेफ्टी काॅडेन्टर है ये बहुत impotant है इससे की जिम्मेदारी जब सामने आती हैं ।नाम लिखा हुआ तो एक गम्भीरता काम में दिखाई देता है और वो जरूर अपने दायित्व का निर्वाहन करने के लिए माध्य हो जाती हैं एक और पाॅविजन दिया हुआ है । कि अगर काॅन्टेक्टर साइट में कोई (Accident )होता है कोई इनजौरी होती है किसी प्रकार की कंपनकंसेड देना पड़ता हैं तो पूरी जिम्मेदारी काॅन्टेक्टर को ही जाती हैं ।एक और महत्वपूर्ण लाइन है इसमें की काॅन्टेक्टर अपने साइट में होने वाली किसी भी (Accident )की सूचना तुरंत प्रबंधन को देगा और सेफ्टी विभाग को प्रधान करेगा काॅन्टेक्टर हर महीने विभाग में और सेफ्टी डिपाटमेंट में एक( Statement) जमा करेगा की मेरे विभाग में इतनी दुर्घटना ये ये हुई या कोई दुर्घटना नही हुई इत्यादि ।वो (Statement) जमा करेगा तो ये बात तो की इतना प्रावधान है अब ये है की प्रावधान का अनुपालन कैसे करेगा उसके लिए सबसे पहले काॅन्टेक्ट डाउकोमेंट ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए । और उसके बाद दुसरा की काॅन्टेक्टर को पता होना चाहिए कि अधिकतर काॅन्टेक्टर वर्क आर्डर को ठीक से पड़ते भी नहीं है एक तो( English) मेल होता है इसलिए भी कय सकते वो ध्यान नहीं देता उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो कई कंपनियों ने आपना रखा है जैसे काॅन्टेक्ट फाइन लाइस होता है और मिलता है एक बुलावा काॅन्टेक्टेर के पास जाना चाहिए क्या आप आई ये वेंटिग में और उस मिटिंग में काॅन्टेक्ट की जो सेफ्टी संबंधी जितने भी क्लोज है उसके बारे में उससे क्लीयर बात होना चाहिए चाहे (Pogitesion) रूप में हो या एक दो या एक दो टाॅप में हो और उसकी एक काॅपी जो कि जिस भाषा में समझ सकें । अगर व हिंदी समझ सकें तो हिंदी में उसको प्रतिउपल्बध कारये अगर तेलगू में ही प्रतिउपलब्ध कराये तभी व समझ पायेगा और उसका अनुपालन करने की उसकी बाध्यता और पुष्टि हो जायेगी तो मित्रों इस प्रकार से हम काॅन्ट्रेक्टर को सेफ्टी के नियमों के लिए सही तरीके से हम बाधि कर सकते है ।